आगामी 1 नवम्बर से चिन्हित वाहन पंजीकरण की श्रृंखला वाले वाहनों को ईंधन आपूर्ति नहीं की जाएगी: विक्रम सिंह
Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 3 जुलाई: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों की अनुपालना में जिला फरीदाबाद में एंड ऑफ़ लाइफ (EoL) वाहनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अहम कदम उठाया गया है।
डीसी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी वाहनों, जिनकी पहचान एएनपीआर (ANPR) कैमरों या अन्य स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से हुई है और जो 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन अथवा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन हैं, उन्हें आगामी 1 नवम्बर 2025 से ईंधन आपूर्ति नहीं की जाएगी।
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि यह आदेश विशेष रूप से फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में लागू होंगे।
ईंधन आपूर्ति बंद करने के लिए चिन्हित वाहन पंजीकरण श्रृंखलाएं निम्नलिखित हैं:
प्राधिकरण वाहन पंजीकरण श्रृंखला ईंधन प्रकार प्रतिबंध स्थिति
RTA फरीदाबाद HR-38A से HR38-U डीजल आपूर्ति नहीं की जाएगी।
RTA फरीदाबाद HR38-A से HR38-Q पेट्रोल आपूर्ति नहीं की जाएगी
SDM फरीदाबाद HR51-A से HR51-BE डीजल आपूर्ति नहीं की जाएगी
SDM फरीदाबाद HR51-A से HR51-AH पेट्रोल आपूर्ति नहीं की जाएगी।
SDM बल्लभगढ़ HR29-A से HR29-AK डीजल आपूर्ति नहीं की जाएगी
SDM बल्लभगढ़ HR29-A से HR29-X पेट्रोल आपूर्ति नहीं की जाएगी।
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि ईंधन पंप मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपरोक्त पंजीकरण श्रृंखलाओं के वाहनों को ईंधन न दें तथा वाहन की पंजीकरण तिथि के आधार पर उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की जांच कर सुनिश्चित करें कि वाहन 10 वर्ष (डीजल) या 15 वर्ष (पेट्रोल) से अधिक पुराना न हो। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप मालिक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डीसी ने कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं जिले में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने आमजन से भी इस निर्णय में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की है।
बैठक में पुलिस विभाग (ट्रैफिक), खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, आरटीए व संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

