Metro Plus News
दिल्लीफरीदाबादराष्ट्रीयहरियाणा

प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक: RTO सचिव मुनीश सहगल

दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती, आज 1 नवंबर से बीएस-3 और नीचे के कमर्शियल ट्रक व वैन नहीं होंगे प्रवेश
Metro Plus से Navee Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad, 01 नवंबर:
आरटीओ सचिव मुनीश सहगल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ;ब्।फडद्ध ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश संख्या 88 दिनांक 17-10-2025 में संशोधन जारी किया है। इस संशोधन के तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक माल वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

निर्देशों के अनुसार 01 नवम्बर, 2025 से दिल्ली में गैर-दिल्ली पंजीकृत सभी कमर्शियल गुड्स वाहन-जिनमें लाइट गुड्स व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल एवं हेवी गुड्स व्हीकल शामिल हैं-और जो बीएस-3 अथवा उससे कम मानक के हैं, उनका प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अतिरिक्त ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के विभिन्न चरणों के अनुसार माल वाहनों पर लागू प्रतिबंध संबंधित चरण के प्रभावी रहने तक जारी रहेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार कर नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है। सभी वाहन चालकों एवं परिवहन कंपनियों से अपील है कि वे लागू दिशा-निर्देशों का पालन करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें।

Related posts

Business India Contest प्रतियोगिता युवा वर्ग की रचनात्मक व प्रभावी बिजनेस आईडिया को आगे लाने में सहायक सिद्ध होगी: मल्होत्रा।

Metro Plus

एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यो का पिटारा खोलेंगे मुख्यमंत्री : नगेन्द्र भडाना

Metro Plus

जानें घर बैठकर कैसे लें गणतंत्र दिवस समारोह का पूरा आनंद?

Metro Plus