Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 27 जनवरी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को किया जा रहा है। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर सैक्टर-12 फरीदाबाद में संपन्न होगा। लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के कुशल मार्गदर्शन और सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव के सक्षम नेतृत्व में किया जा रहा है।
CJM रितु यादव ने बताया कि इस लोक अदालत में सभी प्रकार के ऐसे मामले लिए जाएंगे, जिनका निपटारा आपसी सहमति से संभव हो सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्वेश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र, सुलभ एवं किफायती समाधान सुनिश्चित करना है।
CJM रितु यादव ने आमजन से अपील की है कि जिन भी पक्षकारों के मामले लंबित हैं, वे लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा कर लाभान्वित हों। लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए गए मामलों का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा और इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।





