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पीरजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर नगर निगम लेगा कब्जा, कब्जा खाली करने का 7 दिन का समय हुआ समाप्त!

पुर्नवास विभाग के पत्र के बाद नगर निगम ने किया था नोटिस जारी!
Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Badkhal, 17 जून:
शहर का हार्ट कही जाने वाली मार्किट न.-1 के बीचोंबीच एनएच-1डी पार्क पर हुए अवैध कब्जे को खाली करने को लेकर पीर जगननाथ पर दिन-पे-दिन नगर निगम का शिकंजा लगातार कसता तो जा रहा है, लेकिन कब्जा खाली नहीं हो पा रहा है। इससे नगर निगम की साख भी खराब हो रही है।
इस क्रम में नगर निगम ने उक्त पार्क को अपने अधिकार क्षेत्र में बताते हुए पीर जगननाथ को एमसीएफ/जेसीटी/2026/122 26 मई, 2026 को एक नोटिस जारी कर उन्हें 7 दिनों के अंदर-अंदर पार्क में हुए अवैध कब्जे/अतिक्रमण को स्वयं हटाने के आदेश जारी तो किए थे। साथ ही यह भी कहा है कि यदि वे यदि नहीं करते हैं तो नगर निगम पार्क में हुए अवैध कब्जे/अतिक्रमण को लेकर अपनी कार्यवाही करेगा। यानि की नगर निगम के मुताबिक वह उसे अपने कब्जे में लेगा।
इस नोटिस को पीर जगननाथ ने एक जून, 2026 को रिसीव किया है, जबकि नोटिस जारी 26 मई को हुआ है। इस तरीके से नोटिस जारी करने और रिसीव करने पर दोनों ही सूरत में 7 दिन की समय अवधि यानि सीमा समाप्त हो चुकी है।
इसी बीच 2 जून को नगर निगम के ज्वाईंट कमिश्रर अनिल यादव अपने तोडफ़ोड़ दस्ते के साथ उक्त एनएच-1डी पार्क में स्वयं जाकर अवैध कब्जे/अतिक्रमण का मौका-मुआयना भी कर चुके हैं।
बताया जा रहा है कि वहां पहुंचे पीर जगननाथ से ज्वाईंट कमिश्रर ने कब्जे को खाली करने तथा कोई अलॉटमेंट होनी की सूरत में दस्तावेज दिखाने के लिए अगले दिन यानि तीन जून का समय अपने कार्यालय में आने का दिया था, वो भी समय समाप्त हो चुका है, लेकिन पीर जगननाथ नगर निगम नहीं पहुंचे।
बात तो यह है कि अलॉटमेंट हुई हो वो अपने कागज दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं तो दिखाएंगेे क्या? वहीं जिले के पुर्नवास विभाग (एमओआर) के तहसीलदार सेल्स ने भी नगर निगम को लिखकर दे दिया कि उनके विभाग ने उपरोक्त को कोई दुकान, मकान आदि अलॉट/सेल नहीं किया है और अगर इन पर कोई कब्जा है तो नगर निगम उसे हटाए।
इसके अलावा हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से फाईनेंसियल कमिश्रर ने भी जिला उपायुक्त/डीसी को भी लिखित में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वे पुर्नवास विभाग की जमीन से तुरंत सारे अवैध कब्जे खाली कराएं।
यहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट आदेेश दिए हुए हैं कि पार्कों में किसी भी प्रकार का कब्जा, अतिक्रमण या व्यावसायिक निर्माण स्वीकार्य नहीं है, उनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। हालांकि इन आदेशों को अमलीजामा पहनाने के उद्ेश्य से नगर निगम ने पिछले दिनों एनआईटी-3 में मुल्ला होटल से सैनिक कालोनी के मोड़ के बीच बनी ग्रीन बेल्ट पर अपने करीब 50 साल पुराने ऐतिहासिक शिव मंदिर को पुलिस बल के साये में बुलडोजरों द्वारा पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था, लेकिन ना जाने क्यों एनएच-1डी पार्क में बने पीर जी शॉङ्क्षपग कॉम्प्लेक्स और पीर जगननाथ की पक्की रिहायश पर नगर निगम अपना कब्जा नहीं ले पर रहा है।
ऐसे में एक कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है कि
नेहरू कॉलोनी पर कहर, लेकिन पीर जगन्नाथ पर महर! आखिर क्यों?
सरकारी जमीन पर बसी नेहरू कॉलोनी के गरीबों को उजाडऩे वाला नगर निगम क्या सरकारी पार्क में बने पीरजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कब्जा ले पायेगा? इसका कोई जवाब नगर निगम अधिकारियों के पास नहीं हैं!
यही नहीं, पीर जगननाथ द्वारा पीरजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों से वसूला जा रहा और अब तक वसूला गया मोटा किराया और पगड़ी की रकम भी नगर निगम द्वारा पीर जगननाथ से ब्याज सहित वसूलने की बात मार्किट के प्रधान बगेड़ी ने मैट्रो प्लस को दिए अपने इंटरव्यू में कही हैं, वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट आनंदकांत भाटिया ने पीरजी शॉपिंग कॉप्प्लेक्स में बनी दुकानों के जीएसटी नंबरों को लेकर भी सवाल उठाया है कि बिना मालिकाना हक के कैसे जीएसटी विभाग ने जीएसटी नंबर जारी कर दिए। इससे जीएसटी विभाग भी सवालों के घेरे में हैं।
वहींं अब देखना यह है कि नगर निगम कब तक मालवीय वाटिका की तर्ज पर एनएच-1डी पार्क में बने पीरजी शॉपिंग कॉप्प्लेक्स और रिहायश पर कब्जा लेती है या फिर ये कब्जा शासन-प्रशासन के दखल और मिलीभगत से…….?

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