समय, धन और ऊर्जा की बचत का माध्यम है लोक अदालत: सीजेएम जितेंद्र सिंह
Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad, 4 जुलाई: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार 18 जुलाई को पूरे हरियाणा राज्य में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
CJM एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि जिन व्यक्तियों के चेक बाउंस से संबंधित मामले न्यायालयों में लंबित हैं और वे अपने मुकदमे का समाधान आपसी सहमति से करवाना चाहते हैं, वे अपने संबंधित न्यायालय में दिनांक 17 जुलाई तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अपने मामले को विशेष लोक अदालत हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि चेक बाउंस मामलों से संबंधित जो अपीलें लंबित हैं, उन्हें भी इस विशेष लोक अदालत में शामिल किया जाएगा, ताकि पक्षकार आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवाद का शीघ्र, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकें।
सीजीएम जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने पर पक्षकारों का समय, धन एवं ऊर्जा की बचत होती है तथा विवाद का समाधान बिना किसी अनावश्यक देरी के हो जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और यह सभी पक्षों पर मान्य होता है।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं अथवा हेल्पलाइन नंबर 0129-2261898 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।





