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अब पार्षद भी नहीं बन सकेंगे हरियाणा के अनपढ़

नवीन गुप्ता
चडीगढ़, 22 दिसंबर:
पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करवा चुकी हरियाणा सरकार शहरी निकाय चुनाव लड़ने के लिए एक नई शर्त लाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही राज्य के 9 नगर निगमों, 19 नगर परिषदों और 50 नगर पालिकाओं में भी अनपढ़ लोग पार्षद पद के उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे।
40 शहरों में स्थानीय निकायों के चुनाव प्रस्तावित
बता दें कि राज्य में 40 शहरों में स्थानीय निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। पंचायत चुनाव खत्म होते ही राज्य सरकार शहरी निकाय चुनाव कराएगी। लिहाजा पंचायत चुनाव में 10वीं पास को ही उम्मीदवार बनाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद अब हरियाणा सरकार शहरी निकाय चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के 12वीं पास होने की शर्त लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सामान्य श्रेणी की महिला व अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए यह योग्यता दसवीं करने और अनुसूचित जाति की महिला पार्षद के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं करने का प्रस्ताव है।
एडवोकेट जनरल ने दी सलाह, मंत्री ने की पुष्टि
राज्य के महाधिवक्ता ने भी सरकार को शहरी निकायों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने की सलाह दी है, लेकिन आखिरी फैसला हरियाणा कैबिनेट द्वारा किया जाना है। दूसरी तरफ सोमवार को सिरसा में हरियाणा सरकार में राज्यमंत्री करण देव काम्बोज ने पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने पर कहा कि नगर निकाय चुनाव में भी शैक्षणिक योग्यता लागू होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच सही है कि शिक्षित व्यक्ति ही जनप्रतिनिधि बने।



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