नवीन गुप्ता
फरीदाबाद, 18 दिसम्बर: फरीदाबाद नगर निगम के एनआईटी जोन के बिल्ंिडग इंस्पेक्टर सुमेर सिंह को प्रॉपर्टी आवेदन की सुपरविजन फेल्योर के एक मामले में तुरंत प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप संबंधित सहायक अभियंता सर्वे के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार को केस भेजा जा रहा है। इस मामले में मुख्य नगर योजनाकार को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।
फरीदाबाद नगर निगम संयुक्तायुक्त (टी) के मुताबिक सहायक अभियंता (सर्वे) व सहायक अभियंता (भवन) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मैसर्ज इंडियन हार्डवेयर कम्पनी, रेजीडेंशियल कालोनी कम्पनी लिमिटेड का 4586 वर्ग गज के प्लॉट पर रिहायशी कालोनी बनाने के लिए नगर निगम द्वारा नक्शा पास किया गया था। परन्तु उक्त कम्पनी ने स्वीकृत बिल्ंिडग प्लान की अवहेलना करते हुए रिहायशी कालोनी के बजाए व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस प्लाट पर स्वीकृत बेसमेंट से अधिक लम्बाई व चौड़ाई की खुदाई करते हुए अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उक्त प्रकरण पर लापरवाही बरतने के अरोप में ही नगर निगम के एनआईटी जोन के बिल्ंिडग इंस्पेक्टर सुमेर सिंह को निलम्बित करने सहित उक्त सभी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाई गई है