Metro Plus News
दिल्लीफरीदाबादहरियाणा

गुड न्यूज़ अब टैक्सी ऑटो चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नही

मैट्रो प्लस से नेहा खन्ना की रिपोर्ट
नई दिल्ली:19अप्रैल:केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा चालकों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय के फैसले के मुताबिक अब ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब निजी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होने पर भी कमर्शियल वाहन चला सकेंगे। हालांकि ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के अभी भी अलग ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी। परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी राज्यों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक जिन वाहनों का वजन 7,500 किलो या इससे कम है तो इन्हें चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
मंत्रालय ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2007 में दिए गए एक आदेश के बाद लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2007 में कहा था कि गाड़ी का बीमा वाहन श्रेणी से संबंधित होता है। इसका लाइसेंस से कोई संबंध नहीं है। परिवहन मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक इससे कमर्शियल लाइसेंस बनाने में हो रहा बड़े स्तर का भ्रष्टाचार खत्म होगा। राज्यों को कर्मिशयल वाहनों के लिए अलग से लाइसेंस जारी करने होंगे। बता दें कि कर्मिशियल ड्राइविंग लाइसेंस निजि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही बनता है।


Related posts

सब्जी मंडी में भरा गंदा पानी प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई

Metro Plus

फीस बढ़ोतरी मामले में गलत नोटिस जारी करने पर हुई शिक्षा विभाग की किरकिरी

Metro Plus

कृष्णपाल गुर्जर को भारी बहुमत से जिताने पर 9 जून को मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत करेंगे

Metro Plus