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पृथला विधायक टेकचंद शर्मा के दामाद सहित 4 पर मुकदमा दर्ज, ऑफिस में घुसकर हमला करने का आरोप

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 10 दिसम्बर: पृथला विधानसभा क्षेत्र से बसपा की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद भाजपा की गोद में जा बैठे विधायक टेकचंद शर्मा के दामाद दिनेश शर्मा सहित चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने ट्रेस पास जैसे गंभीर आरोपों के चलते आईपीसी की धारा 452 सहित 120बी, 427 व 506 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा किसी ओर ने नहीं बल्कि स्वयं पृथला विधायक टेकचंद शर्मा के चचेरे भाई कल्याण शर्मा की शिकायत पर अदालत के आदेशों के बाद दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता कल्याण का कहना है कि स्थानीय अदालत ने उनके केस में से पृथला विधायक टेकचंद शर्मा तथा छाजूराम एएसआई वूमैन सैल, पलवल का नाम उन पर जो आरोप सिद्व ना होने का कारण दिखाकर निकाल दिया है, इसलिए वो निचली अदालत के फैसले के विरूद्व अपील में हाईकोर्ट में जाएंगे ताकि विधायक टेकचंद शर्मा तथा छाजूराम पर भी मुकदमा दर्ज हो सके।
कल्याण शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा अपने बिजनेस के साथ-साथ समाजसेवा में भी रहता है। जब उनका चचेरा भाई टेकचंद शर्मा पृथला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रह था तो टेकचंद के कहने पर उन्होंने उनके केली कार्यालय में बैठकर चुनाव का सारा काम देखना शुरू कर दिया था। वहां उन्होंने देखा कि टेकचंद के कार्यालय पर असामाजिक तत्व आते हैं तथा दिनेश शर्मा के वहां उनके साथ लेन-देन करता था। इस पर उन्होंने इसकी शिकायत टेकचंद को की तो वह गुस्सा हो गया जिस पर उन्होंने टेकचंद के कार्यालय जाना बंद का दिया और समाजसेवा करने के लिए सैक्टर-62 में अपना कार्यालय बना लिया जहां उन्होंने लोगों ने उनके पास आना शुरू कर दिया।
कल्याण शर्मा का कहना था कि 31-12-2017 की रात को विधायक टेकचंद शर्मा का दामाद दिनेश शर्मा अपने ड्राईवर हरि, और अमित नामक रिश्तेदारी में लगने वाले अपने भाई के साथ शराबी हालत में उनके कार्यालय में घुसा और उनको मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। यहीं नहीं, इन्होंने उनके ऑफिस की दो कुर्सियां जमीन पर फैंककर तोड़ दी। तभी उनका नौकर रवि मुझे बचाओ-मुझे बचाओ का शोर मचाने लगा। आवाज सुनकर वहां उनका पड़ोसी किशन और अन्य दूसरे लोग आ गए। इन्हें देखकर दिनेश शर्मा आदि वहां से अपनी कार नंबर एचआर-29-एपी-8803 को छोड़कर भाग गए तथा जाते-जाते उन्हें यह कहकर जान से मारने की धमकी दे गए कि टेकचंद शर्मा और उनके मसलसमैन के हमारे आदमी हैं। कल्याण का कहना है कि उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को टेलिफोन से दी। पुलिस मौके पर आई और सारी घटना की जानकारी होने के बावजूद भी बिना उन्हें बताएं दोषी अमित को उसकी कार दे दी। कल्याण का कहना था कि वो अपने साथ हुई घटना की शिकायत करने पुलिस थाने में भी गया लेकिन पुलिस ने विधायक टेकचंद शर्मा के दबाव में उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। बकौल कल्याण दोषीगण उनकी जिंदगी को खराब करना चाहते हैं।
कल्याण शर्मा का कहना है कि इससे पहले भी इस संबंध में उनके साथ अनेक घटनाएं हो चुकी हैं और विधायक टेकचंद शर्मा व उसका दामाद उन्हें बर्बाद करना चाहता है। कल्याण के मुताबिक उन्होंने उपरोक्त मामलों के चलते हुए पुलिस द्वारा मेरी शिकायत पर विधायक टेकचंद शर्मा के दबाव में माननीय न्यायाधीश राजीव की अदालत में केस दायर किया था जिस पर अदालत के आदेश पर उपरोक्त दोषीगणों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452 सहित 120बी, 427 व 506 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा नंबर-157 दर्ज हुआ है।

क्रमश:

 

 

 


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