Metro Plus News
फरीदाबादहरियाणा

पंचायत चुनावों में समर्थकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर लगाा प्रतिबंध

महेश गुप्ता
चण्डीगढ़, 10 सितम्बर:
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने मतदान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित कराने के लिए पंचायत आम चुनाव 2015 के लिए मतदान के दिन उम्मीदवारों या उनके एजेंटों या उनके समर्थकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत आम चुनाव के दौरान स्वयं चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों या उनके एजेंटों या उनके समर्थकों द्वारा मतदान के दिन किराये पर या खरीदकर दो से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफोर्मा अनुसार चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को परमिट जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये परमिट मतदान से कम से कम दो दिन पहले चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध शस्त्र और हथियारों को ले जाने व आपराधिक गतिविधियों समेत किसी भी शरारत के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के साथ व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी। यदि ऐसा वाहन चाहे चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार का या प्राइवेट मालिक का हो, जो इस प्रकार के कृत्य या मतदाताओं को डराने-धमकाने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों को लाने में संलिप्त पाया जाता है तो जिला प्रशासन द्वारा उसे जब्त कर लिया जाएगा तथा उसे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त मालिक, कब्जाधारक और उम्मीदवार, जो ऐसी अवैध गतिविधि में संलिप्त है, के विरूद्ध कानून अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन चुनावों की घोषणा के तुरंत वाहनों के निरीक्षण के लिए एक अभियान चलाएगा और यह अभियान चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक जारी रहेगा।

Related posts

मानव रचना द्वारा मोहना में किया गया एनुअल स्पोट्र्स-डे लक्ष्य का आयोजन

Metro Plus

Governor, Prof Kaptan Singh Solanki distributing sewing machines to women’s at Nari Jagriti Sammelan

Metro Plus

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं: यशपाल यादव

Metro Plus