Metro Plus News
फरीदाबादहरियाणा

पराली जलाने वालों पर होगी अब FIR ! जानें क्यों?

Metro Plus से Naneen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad News, 22 अक्टूबर:
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फरीदाबाद ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनुपालना में यह निर्णय लिया गया है कि जो किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एफआईआर दर्ज कराएगी। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ऐसे किसानों की मेरा फसल मेरा ब्योरा में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी तथा दो सीजन तक धान, गेहूं व अन्य सभी फसलों को मंडी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ० अनिल कुमार ने बताया कि किसान पराली न जलाकर मशीनों का प्रयोग से खेतों में अवशेष मिला सकते है। सरकार की स्कीम के तहत जो किसान सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, जीरो टिल सीड ड्रिल, रोटावेटर व हैरो द्वारा पराली अवशेषों को भूमि मे मिलाएगा वे किसान इन सीटू व एक्स सीटू प्रबंधन स्कीम के तहत एक हजार रू० प्रति एकड़ का लाभ उठा सकते है। ऐसा करने से किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पंहुचेगा और पराली से पैदा होने वाले धुएं के प्रदूषण से भी बचाएगा।



Related posts

झटका: Private Schools में लग रही नर्सरी, LKG व UKG की Classes अवैध करार, आदेश जारी।

Metro Plus

रोटरी क्लब संस्कार करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार

Metro Plus

डिजिटलाईजेशन के उपयोग ने रोजगार व उद्यम की परिभाषा को बदला है: मल्होत्रा

Metro Plus