Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad, 12 मार्च: जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि जिले में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 11 मार्च को जारी निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
DC आयुष सिन्हा ने बताया कि जिले में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता पर प्रभावी निगरानी के लिए सिटी मजिस्ट्रेट (सीटीएम) फरीदाबाद को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को अपने-अपने क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी, जमाखोरी या आपूर्ति में अनियमितता न हो। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरी, कालाबाजारी या निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
DC आयुष सिन्हा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को एलपीजी, पीएनजी एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी, डायवर्जन या निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूली की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
DC आयुष सिन्हा ने बताया कि एलपीजी एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-2087 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।





