Metro Plus News
फरीदाबादहरियाणा

पढ़े-लिखे लोग ही लड़ सकेंगे अब पंचायती चुनाव

नवीन गुप्ता
चंडीगढ़/नई दिल्ली, 10 दिसंबर:
हरियाणा में अब पंचायत के चुनाव पढ़े-लिखे लोग ही लड़ सकेंगे। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी जद्दोजहद के बाद हरियाणा सरकार के पंचायती राज अधिनियम में किए गए संसोधन को अपनी हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब हरियाणा में पंचायत के चुनावों में अब पढ़े-लिखे लोग ही लड़ सकेंगे। इन आदेशों के बाद उन लोगों में मायूसी छा गई है जो अनपढ़ हैं और पंचायत के चुनाव लडऩा चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में महिलाओं तथा अनुसूचित जन-जाति को राहत देते हुए जहां उनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी हैं वहीं सामान्य वर्ग के लिए यह 10वीं पास हैं।
वहीं दूसरी तरफ बिजली बिल के डिफाल्टर तथा 10 साल से ज्यादा सजायाफ्ता लोग चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। इसके इलावा जिन लोगों केे घरों में टॉयलेट नहीं हैं वे भी चुनाव लडऩे के अयोग्य होंगे।

Related posts

लखन सिंगला का आरोप, ट्रेड टैक्स के नाम पर व्यापारियों से ठगी कर रही है भाजपा

Metro Plus

रामा इन्टरप्राईजेज द्वारा प्रोडक्टस एवं सर्विसस को लेकर किया गया कस्टमर मीट का आयोजन

Metro Plus

उद्योगपति सुनील गुलाटी पर लगा निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार मखीजा को जान से मारने की धमकी देने का आरोप

Metro Plus