Metro Plus News
फरीदाबादराजनीतिहरियाणा

राजनीतिक पार्टियों के झंडो के लिए अब मकान मालिक की अनुमति जरूरी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जारी किए दिशा-निर्देश
मैट्रो प्लस से जस्प्रीत कौर की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 20 मार्च: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में राजनीतिक पार्टियों के झंडे किसी मकान अथवा निजी संपति पर लगाने के लिए मालिक की अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ राजीव रंजन ने भी वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से इस बारे में जरूरी निर्देश दिए हैं।
निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए आदर्श आचार संहिता की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों को एक नजर से देखें और किसी के प्रति पक्षपात या भेदभाव करने की शिकायत न आने पाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी किसी के घर पर अपना झंडा लगाता है तो उसे मकान मालिक की लिखित अनुमति लेकर इसे तीन दिन के भीतर आरओ रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित अवधि में अनुमति पत्र जमा नहीं करवाता है तो उसे झंडा हटवाने को कहें। यदि वह झंडा नहीं हटवाता है तो अधिकारी झंडा हटवाकर प्रत्याशी को इसके खर्च की रिकवरी का नोटिस जारी करें।
उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने कहा कि नामांकन के लिए प्रत्याशी केवल तीन गाडियां आरओ कार्यालय से 100 मीटर दूरी तक ला सकता है। आरओ कार्यालय में वह अधिकतम चार व्यक्तियों के साथ प्रवेश कर सकता है। आरओ कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सभी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करवाई जाए। आरओ कार्यालय के समीप सुरक्षा के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन के अंतिम दिन 3 बजते ही आरओ कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया जाए और कोई भी बाहरी व्यक्ति न तो अंदर जाने पाए और अंदर से कोई व्यक्ति कार्रवाई पूरी होने तक बाहर न आने पाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रोड़ शो की अनुमति देते समय प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए सभी नियमों व निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा जाए। यदि गाड़ी पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाया गया है तो गाड़ी को सील कर दिया जाए। रोड़ शो में प्रत्येक वाहन के लिए झंडों का साइज भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा धार्मिक स्थलों या सरकारी भूमि पर अस्थाई कार्यालय नहीं बनाए जा सकते हैं। पोस्टर, पंफलेट व अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने वाले मुद्रक व प्रकाशक द्वारा आरओ कार्यालय में इसकी सूचना देनी अनिवार्य है, साथ ही प्रकाशित सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम तथा प्रकाशित सामग्री की संख्या भी प्रकाशित होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता में हो सकने वाले और न हो सकने वाले सभी कार्यों व प्रावधानों की जानकारी देते हुए इनकी समुचित अनुपालना सुनिश्चित करवाने को कहा।

Related posts

प्रोत्साहन द वूमैन सोसायटी ने किया महा रासलीला महोत्सव का भव्य आयोजन

Metro Plus

Fire Safety needs Attention- J.P. Malhotra, President HSPC

Metro Plus

योग राईजिंग व ग्रोईंग भारत की पहचान है: जेपी मल्होत्रा

Metro Plus