Metro Plus News
एजुकेशनफरीदाबादहरियाणा

134ए का गलत तरीके से लाभ लेने वाले अभिभावकों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मैट्रो प्लस से जस्प्रीत कौर की रिपोर्ट
चंडीगढ़, 31 मई:
अब नियम 134ए के तहत गलत तरीके से अपने बच्चों का निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला कराने वाले अभिभावकों की खैर नहीं होगी। क्योंकि मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए तहसील कार्यालय द्वारा जारी किए गए इनकम यानी आय प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में किसी भी अभिभावक द्वारा गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवाकर अपने बच्चे का दाखिला नियम 134ए के तहत कराया पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व जिला अध्यक्ष पूनम सिसोदिया ने 2 जुलाई 2018 को एक आरटीआई के जरिए मौलिक शिक्षा निदेशालय से जानकारी मांगी थी कि हरियाणा के चीफ सेक्ट्री द्वारा 30 मार्च 2017 को जारी किए गए आदेशों के अनुसार अब तक कितने जिलों में इनकम यानी आय प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई है। इसके बाद मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 5 अप्रैल 2017 को ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को नियम 134ए के तहत दाखिला हुए बच्चों के अभिभावकों के आय प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए थे। मगर इन दोनों ही आदेशों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाए। इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने भी 18 जनवरी 2019 को मौलिक शिक्षा निदेशालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। सूचना आयोग ने मौलिक शिक्षा निदेशालय को अपनी रिपोर्ट के साथ 21 अगस्त को तलब भी किया है। बृजपाल परमार ने बताया कि मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को आय प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है और इसकी जांच रिपोर्ट भी निदेशालय द्वारा जल्द से जल्द तलब की गई है।
प्रदेशभर में अब तक ले चुके हैं डेढ़ लाख बच्चे नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला:-
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि शिक्षा सत्र 2019-20 के तहत अब तक प्रदेशभर के सभी जिलों में करीबन डेढ़ लाख बच्चों का नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला हो चुका है। जबकि दाखिले का दूसरा चरण में दाखिला होना अभी बाकी है। इन सभी बच्चों के अभिभावकों द्वारा दाखिला के समय तहसील कार्यालय से लगाए गए आय प्रमाण पत्र की जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई जाएगी।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व जिला अध्यक्ष पंचकूला पूनम सिसोदिया ने कहा कि अगर किसी अभिभावक ने नियम 134ए के तहत अपने बच्चे का निजी स्कूल में गलत तरीके से दाखिला कराया है तो इस तरह के मामलों की शिकायत उनके संगठन के समक्ष भी कर सकते हैं, ऐसे मामलों में संगठन संबंधित अभिभावकों के खिलाफ भी धोखाधड़ी के तहत कानूनी व विभागीय कार्रवाई करा उस बच्चे का दाखिला खारिज कराकर पात्र बच्चों का दाखिला कराएगा। उनके संगठन के समक्ष इस तरह की बातें सामने आई थी कि कुछ अभिभावक तहसील कार्यालय में गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवाकर बच्चों के दाखिले करा रहे हैं, इसी पर संगठन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए शिक्षा निदेशालय को शिकायत दी और आरटीआई के जरिए जवाब भी मांगा था।

Related posts

अनुप मित्तल ने समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सदैव अपनी अहम भूमिका निभाई है: चिलाना

Metro Plus

परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नवरात्र में श्री माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेका।

Metro Plus

GST का राखी पर होगा असर अब मिठाईयों पर भी लगेगा टैक्स

Metro Plus