Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad, 10 जून: यदि किसी भी व्यक्ति, संस्थान आदि ने खुले में कूड़ा फैंका तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसे लोगों के ऊपर 50 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये चेतावनी देते हुए नगर निगम MCF के एडिशनल कमिश्नर परमजीत चहल ने बताया कि नगर निगम का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना ही नहीं, बल्कि नागरिकों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए साइन बोर्ड लोगों को चेतावनी देने के साथ-साथ स्वच्छ फरीदाबाद के निर्माण में सहभागिता के लिए प्रेरित करेंगे।
श्री चहल ने बताया कि इस कड़ी में नगर निगम द्वारा लगाए गए चेतावनी बोर्डों पर यह भी उल्लेख किया गया है कि ठोस अपशिष्ट (कूड़ा-कचरा) का अवैज्ञानिक ढंग से निस्तारण, खुले में कूड़ा डालना अथवा जलाना पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा समय-समय पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा के दिशा-निर्देशों पर एडिशनल कमिश्नर परमजीत चहल ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने, अवैध डंपिंग करने अथवा कूड़ा जलाने की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों अथवा अन्य जिम्मेदार पक्षों के विरूद्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं स्वच्छता संबंधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर बार-बार कूड़ा डालकर बड़े-बड़े ढेर लगाए जाते हैं वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा दोषी पाए जाने वालों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आवश्यकता पडऩे पर ऐसे स्थानों पर निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि अवैध डंपिंग की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने बताया है कि नगर निगम के सफाई निरीक्षक और सहायक सफाई निरीक्षकों की टीम इस कार्य पर निगरानी करेगी। फिलहाल नगर निगम द्वारा इस कार्य के लिए ऐसी 25 टीम बनाई गई है।







