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हरियाणा सरकार ने की कैदियों को सजा में विशेष माफी देने की घोषणा

नवीन गुप्ता
चंडीगढ़, 31 अक्टूबर:
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 नवम्बर 2015 को हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश के कैदियों के लिए सजा में विशेष माफी देने की घोषणा की।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि जिन कैदियों को 10 साल की सजा या उससे अधिक की सजा हुई है, उन्हें 60 दिन की माफी दी जाएगी। जिन कैदियोंं को 5 साल या उससे अधिक, परंतु 10 साल से कम उन कैदियों को 45 दिन की माफी दी जाएगी और जिन कैदियों को दो साल या उससे अधिक परंतु 5 साल से कम उन कैदियों को 30 दिन की सजा में माफी दी जाएगी। इसके अलावा, जिन कैदियों को 2 साल से कम की सजा हुई है, उन्हें 15 दिन की छूट दी जाएगी। यह छूट उन कैदियोंं को नहीं मिलेगी जो जमानत पर चल रहे हैं।
उन्होंने बताया कि बलात्कार, दहेज हत्या, आपहरण और डकैती और 14 साल की कम उम्र के बच्चों की हत्या के कैदियों को कोई माफी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, टाडा अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 2 और 3 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 से 130 के तहत सजा काट रहे कैदियों को माफी नहीं दी जाएगी। किसी भी वर्ग से सम्बन्धित कैदी, पाकिस्तान राष्ट्र, दण्ड प्रक्रिया संहिंता, 1973 की धारा 107, 109 और 110 के अन्तर्गत अपने अच्छे व्यवहार के लिए शांति रखने के लिए सुरक्षा देने में नाकाम रहने वाले कैदियों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है और पिछले दो वर्षों के दौरान जिन्होंने जेल में कानून तौड़ा है और जेल मैन्युअल के प्रावधानों के अंतर्गत सजा मिली हैए उन्हें भी किसी भी प्रकार की माफी नहीं मिलेगी।
उन्होंने बताया कि यह माफी उन सभी कैदियों को दी जाएगी जो हरियाणा दिवस के दौरान पैरोल या फरलो पर हैं और पैरोल और फरलो की समय सीमा समाप्त होने से पहले जेल में रिपोर्ट कर देते हैं। सजा के साथ जुर्माना की अदायगी न करने वाले कैदियों को भी माफी नहीं मिलेगी।


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